अगरतला:- त्रिपुरा की दो अलग-अलग अदालतों ने शुक्रवार को दक्षिण त्रिपुरा तथा धलाई जिलों में दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या करने के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दक्षिण त्रिपुरा जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 27 वर्षीय सुगरिब त्रिपुरा को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने तथा उसके छोटे भाई की भी हत्या करने का दोषी पाया है।
सिद्धिनगर, तालितिला का निवासी सुग्रीब को पिछले वर्ष मई में गबताली की नाबालिग लड़की रीता डे के साथ बलात्कार और हत्या करने तथा उसके भाई हृदय डे की हत्या करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 व भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376 (ए/बी), 302 और 201 के तहत दोषी पाया गया एवं उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
दूसरे मामले में, धलाई जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने गंडाचेरा थाना के अंतर्गत आने वाले ब्रिघुरामपारा गांव के निवासी अंगजॉय मोग को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, अंगजॉय मोग और क्राफ्रू मोग की शादी हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। क्राफ्रू की पिछली शादी से एक नाबालिग बेटी है। अंगजॉय ने क्राफ्रू की नाबालिग बेटी का बार-बार यौन शोषण किया जिससे वह गर्भवती हो गई। अंगजॉय के खिलाफ पिछले वर्ष मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया।