पटना:- बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला के मामले में आज भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) वीरेंद्र कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश मोतीस कुमार सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर मामले में आरोपित भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री यादव की ओर से अपने को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने श्री यादव की याचिका खारिज कर दी और उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इंकार कर दिया।
मामला भागलपुर में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की राशि का धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्वक सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए स्वयंसेवी संस्था सृजन के माध्यम से गबन करने का है। सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी 11(ए)/ 2017 दर्ज की थी और अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

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