
रांची:- झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
इससे पहले आज ही केरल सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी किया है। इसके बाद ही सीबीआई को केरल में कोई मामला दर्ज करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम-1946 के अंतर्गत हुआ था। इस अधिनियम की धारा-5 के तहत सीबीआई को जांच के मामले में देश के किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार है लेकिन इसके साथ ही इस अधिनियम की धारा-6 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में प्रवेश के पहले सीबीआई को उस राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होगी, बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई की उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में एंट्री निषेध है।
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