छपरा:- बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में सोमवार को छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्यारह) सुमन कुमार दिवाकर ने हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
रिविलगंज थानाकांड संख्या 68 / 2021 तथा सत्र वाद संख्या 417 / 2013 के अनुसार, रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुर गांव निवासी अवधेश राय, झब्बू राय, शंकर राय, बहारन राय उर्फ कामेश्वर राय, अनिल राय एवं संतोष राय ने स्व. राम जी राय के पुत्र भुटेली राय की हत्या वर्ष 2012 में गोली मारकर कर दी गई थी।
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