
नई दिल्ली:- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी में हुए दंगों के दौरान आप (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के कथित उकसावे पर मुस्लिम हिंसक हो गए और हिंदू समुदाय पर पथराव शुरू कर दिया था। अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान खुफिया (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में हुसैन के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। अदालत को हालांकि सूचित किया गया कि पुलिस ने इस मामले में हुसैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ अभी तक संबंधित प्राधिकारों से मंजूरी नहीं ली है, जो राजद्रोह के मामले में आवश्यक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि चूंकि मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, और मामले में किसी देरी से वह मकसद पूरा नहीं होगा जिसके लिए दंगा मामलों की सुनवाई की खातिर विशेष अदालतें बनाई गई हैं। ऐसे में अदालत अन्य सभी अपराधों का संज्ञान लेने को उचित समझती हैं।
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