
मुआवजा के लिए आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य
धनबाद:- उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार से राहत के लिए मुआवजा प्राप्त करने के 70 प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के पश्चात उपायुक्त ने कहा कि मुआवजा के लिए पीड़ित व्यक्ति से आधार कार्ड, बैंक खाता और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है। जाति प्रमाण पत्र को अंचल अधिकारी से सत्यापित कराना है। समीक्षा के दौरान तीन असंज्ञेय मामलों के लिए उपायुक्त ने विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। साथ ही हर 3 माह में बैठक करने तथा कुछ लंबित मामलों की रिपोर्ट संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, सिटी एसपी आर रामकुमार, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अपर समाहर्ता (आपूर्ति) संदीप कुमार दोराईबुरू, जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे, विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, य सांसद धनबाद के प्रतिनिधि नितिन भट्ट, य सांसद गिरिडीह के प्रतिनिधि गिरधारी महतो, य विधायक झरिया के प्रतिनिधि के.डी. सिंह, य विधायक सिंदरी के प्रतिनिधि निताय रजवार, विधायक धनबाद के प्रतिनिधि कपिल देव पासवान, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद के सचिव कौशलेंद्र कुमार, रोटरी क्लब के सदस्य, गैर सरकारी सदस्य मिथिलेश कुमार राम, समीर कुमार मुर्मू, गुरु चरण बक्शी, राय मुनी देवी व अन्य लोग शामिल थे।
More Stories
गणतंत्र दिवस पर गोरखा चौक में झंडोत्तोलन
कांग्रेस भवन में केशव महतो कमलेश ने किया झंडोत्तोलन
वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, निजी क्षेत्रों में भी 75 प्रतिशत पद स्थानीय के लिए आरक्षित होगा : मुख्यमंत्री