बुलंदशहर:- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 07 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया की सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुयी थी। सिकंदराबाद थाने में दर्ज किये गये दुष्कर्म के मामले में रिंकू उर्फ तुषार को नामजद किया गया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्षय और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी रिंकू उर्फ तुषार को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी।