पटना :- पटना जिला को रेड जोन घोषित किया गया है। इसलिए रेडजोन के तमाम नियम कायदे यहाँ लागू रहेंगे। चार मई से होने वाले लॉकडाउन के दरम्यान कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में थोड़ी बहुत छूट मिल सकेगी।
पटना के 15 कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर पटना जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अब घर से निकलने की पूरी तरह मनाही होगी। उन्हें जो भी समान चाहिए वो जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा फलों, सब्जियों और अन्य जरूरी समानों को होम डिलिवरी करायी जाएगी। किसी भी तरह की दुकान कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेगी। यहां तक कि कंटेनमेंट जोन के सामने से रिक्शा, टैक्सी और बस आदि की भी चलने की मनाही है।
पटना का खाजपुरा, पटेल नगर, राजाबाजार, मछली गली, रूपसपुर, शेखपुरा, दुर्गा आश्रम गली, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, नौबतपुर, पालीगंज, परसा सुल्तानंगज, बीपीएससी ऑफिस के पीछे, फुलवारीशरीफ बिरला कॉलोनी, खगौल रोड, फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, राजाबाजार मंशापुरी कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं।
वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में पड़ने वाले क्षेत्र की बात करें तो इस जोन में भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। वैसे लोग ही अंदर-बाहर आ जा सकते हैं जिन्हें अनुमति दी गयी हो। आवश्यक वस्तु जैसे दवा, मेडिकल उपरकरण के बनाने और सप्लाई की अनुमति रहेगी। आईटी हार्डवेयर और जूट उद्योग से जुड़े समान बनाने की अनुमति रहेगी। कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकते हैं लेकिन मजदूरों को कार्यस्थल पर ही रहना होगा।
इस जोन में आवश्यक वस्तुओं के सामान मुहल्लों या अन्य जगहों पर खुले रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे। लेकिन 33 फीसदी लोग ही उपस्थित रहेंगे। सरकारी कार्यालय इमरजेंसी, स्वास्थ्य,सफाई और सिक्यूरिटी सर्विस जारी रहेगा।
पटना के ग्रामीण इलाकों में सभी कृषिकार्य, पशुपालन और पौधारोपण का कार्य जारी रहेगा। पब्लिक की जरूरत के सामान , कुरियर और पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। सभी मीडिया काम करती रहेगी।
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