
मेदिनीनगर:- दीपावली को देखते हुए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज के शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता स्तर गत नवंबर 2019 के दौरान थोड़ा प्रदूषित (100-200) श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उपरोक्त जिलों में सिर्फ हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी। साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे।
जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य संगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित उपायुक्त द्वारा की जाएगी।
जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटा तक ही चलाया जा सकेंगे। दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक, छठ में प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक एवं क्रिसमस तथा नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11ः55 से मध्य रात्रि 12ः30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।
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