
पटना:- बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पांच तरह के प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक निश्चित समय के अंदर प्रमाणपत्र बनकर आवेदनकर्ता के इ-मेल पर अपलोड हो जाएंगे। जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
जिन पांच सेवाओं में यह सुविधा दी गयी है वे हैं- जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाणपत्र (इडब्ल्यूएस), आवासीय प्रमाणपत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र।
आवेदन के लिये आवेदनकर्ता को अपना मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा। इसके बाद अधिकतम 10 कार्यदिवस के अंदर इ-मेल एड्रेस पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जायेगा। मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा जिसमें लिंक दिया रहेगा। लिंक पर क्लिक करके अपने प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते है।
इस बदलाव से छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आरटीपीएस कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
संवाददाता लक्ष्मण
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