
हाईकोर्ट ने रिवाइज्ड एसओपी सौंपने का दिया निर्देश
रांची:- बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेल कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर रिवाइज्ड एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) सौंपने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई की अगली तिथि 5 फरवरी निर्धारित की है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल के तहत कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल आईजी द्वारा सौंपी गयी एसओपी पर असंतोष व्यक्त करते हुए रिवाइज्ड एसओपी सौंपने का निर्देश दिया गया। बताया गया है कि रिम्स प्रशासन की ओर से कैदियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी थी।
मामले में राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि अदालत की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी गयी है कि कैदियों के लिए अटेंडेंट बहाली की क्या प्रक्रिया है, यदि अटेंडेंट नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है और किन-किन लोगों को अटेंडेंट मिल सकेगा। इस संबंध में रिवाइज्ड एसओपी सौंपने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व में सीबीआई की ओर से यह आरोप लगाया था कि रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद और उनके समर्थकों की ओर से जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाए। इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने जवाब भी दिया था, लेकिन उस जवाब पर असंतुष्ट व्यक्त करते हुए अदालत ने फिर से जवाब पेश करने को कहा था। उनकी ओर से जवाब पेश किया गया और अब अदालत ने फिर से रिवाइल्ड एसओपी सौंपने का निर्देश दिया गया है।
More Stories
कोरोना के 74 नए मामलों की पुष्टि
कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम ने की बैठक, पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का निर्देश
खूंटी में अपराधियों ने की युवक की हत्या