
पटना:- बिहार सरकार ने विधानमंडल सदस्यों की सुविधाओं का और विस्तार करते हुए आज विधायकों एवं विधान पार्षदों को हर वर्ष 30 हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानमंडल सदस्यों को पहले हर साल 24 हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 30 हजार यूनिट बिजली प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
इस तरह विधायकों और विधान पार्षदों को अब हर महीने दो हजार यूनिट की बजाय ढाई हजार यूनिट बिजली मिलेगी। इस सुविधा के लिए बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-15 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
श्री सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की तर्ज पर अब नर्सिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अनिवार्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त (इंटर्नशिप) कर रहे छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन विद्यार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।