
नई दिल्ली:- सरकारी काम हो या फिर वित्तीय लेन-देन से संबंधित कोई भी कार्य क्यों न हो सबके लिए पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। इतना ही नहीं अब आप आयकर विभाग से झटपट अपना पैन कार्ड बनवा भी सकते हैं। बता दें कि ये ई-पैन डिजिटल तौर पर साइन किया गया पैन कार्ड होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक फार्म होता है जिसे आयकर विभाग के जरिए जारी किया जाता है। ई-पैन पाने हेतु आधार नंबर की आवश्यकता होती है। इस सुविधा के तहत कुछ ही मिनटों में आपको पैन कार्ड आवंटित कर दिया जाता है। बता दें कि आधार कार्ड को जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के जरिए हिंदुस्तान के निवासी को जारी किया जाता है तो वहीं पैन एक शख्स, फर्म या फिर संस्था को I-T विभाग के जरिए आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर हैं।
शीघ्र ई-पैन हेतु ऐसे करें आवेदन
बता दें कि, बहुत ही शीघ्रता से ई-पैन पाने हेतु आवेदक को https://www.pan.utiitsl.com/PAN/newA.do पर क्लिक कर सर्वप्रथम वेबसाइट खोलनी होती है। यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ‘नए पैन कार्ड हेतु वेदन करें (फॉर्म 49 ए) ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद तुरंत ePAN पाने हेतु आवेदक को डिजिटल मोड को सेलेक्ट करना होता है। इसके तहत किसी प्रकार की फिजिकल कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमे आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर या फिर डिजिटल साइन का उपयोग करके एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहां आपकी जानकारी हेतु बता दें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर के साथ अपडेट होना चाहिए। ई-केवाईसी हेतु आधार संग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है।
आधार डेटाबेस की सूचना पर निकाला जाता है ई-पैन
जानकारी के मुताबिक, आधार डेटाबेस में मौजूद सूचना का उपयोग कर ई-पैन निकाला जाता है। हालांकि, एक हस्ताक्षर की कॉपी एवं एक शीघ्र खींची गई फोटो जरूर अपलोड की जाती है।
उल्लेखनीय है कि ई-पैन को पाने हेतु आधार जरूरी है। ऐसे में इस बात का ख्याल रखें कि आधार की डिटेल गलत न हो क्योंकि यदि दोनों में कोई अंतर आता है तो आपका ई-पैन का आवेदन खारिज भी किया जा सकता है।
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