सिडनी:- ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) प्रांत में बहुत जल्द लागू होने वाला है। प्रांत में नए कानून के तहत अपराधी जब तक अपने अपराध के बारे में सटीक जानकारी नहीं देता है तब तक वह पैरोल का पात्र नहीं होगा। एनएसडब्ल्यू प्रधानमंत्री डोमिनिक पेरोटेट ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
श्री पेरोटेट ने कहा कि सरकार के प्रस्तावित विधेयक का तात्पर्य होगा कि अपराधियों को पैरोल पर रिहाई के लिए जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए और अवशेषों के स्थान का खुलासा करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी प्रियजन के शव का पता लगाने में असमर्थ होना पीड़ित परिवारों और उसके दोस्तों के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है।
श्री पेरोटेट ने कहा कि यह कानून हत्या के दोषियों को पैरोल देने से रोकने के लिए बनाया गया है। जब तक हत्यारा पीड़ितों के अवशेष की सटीक जानकारी नहीं दे देते, तब तक उन्हें पेरोल से वंचित रखा जाएगा।” इस कानून में परिवर्तन करने पर बहुत गौर किया जा रहा है क्योंकि यह क्रिस डॉसन हाई-प्रोफाइल मामले का अनुसरण करता है। डॉसन को 40 साल पहले अपनी पत्नी लिनेट की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उसकी पत्नी का शव नहीं मिला था।

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