मेदिनीनगर:- पलामू जिले के सदर मेदिनीनगर अनुमंडल के एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को एसपी कार्यालय के सभागार में बाल संरक्षण अधिकारों को लेकर बैठक आयोजित की गयी।
बैठक सह कार्यशाला में उपस्थित सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को बाल मजदूरी,बाल विवाह,पॉस्को अधिनियम आदि के प्रावधानों की जानकारी दी गयी। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण समाज के साथ-साथ पुलिस की अहम जिम्मेदारी है।जिसके लिए हमें निरंतर सजग व समर्पित रहने की जरूरत है।
श्री गुप्ता ने कहा कि बच्चों से जुड़े कानूनों की जानकारी पुलिस कर्मियों के लिए बच्चों के संरक्षण की दिशा में अहम शक्ति व ऊर्जा का संचार करती है।उन्होंने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों से बाल संरक्षण से जुड़े सभी इकाइयों से निरंतर संपर्क में रहने व आपस में समन्वय स्थापित करते हुए काम करने की बात कही।उन्होंने कहा पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी है,उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी अज्ञात बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है एवं 24 घंटे तक उनके माता-पिता का पता नहीं चल पाता है तो ऐसे बच्चों को फ़ॉर्म 17 भरकर सीडब्ल्यूसी को सौंपना सुनिश्चित करें।
चाईल्ड लाइन के निदेशक ने सभी 28 थानों एवं पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को रोचक तरीके से किशोर न्याय अधिनियम,बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम, पाक्सो, मानव तस्करी आदि विषयों से जुड़े कानूनों पर सत्रों का आयोजन किया। इसी तरह बालगृह संचालक,कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,श्रम अधिक्षक आदि ने अपने कार्यो आदि की जानकारी दी। बैठक में एसडीपीओ के अलावा, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक,संरक्षण पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन,सीसीई के सभी कर्मी, उज्जवला योजना के प्रबंधक व संचालक सहित सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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