पटना:- बिहार में नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है ।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है । अधिसूचना में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की जरूरत होने के कारण प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 10 और 20 अक्टूबर को निर्धारित मतदान की तिथि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है । अगली तिथि बाद में सूचित की जाएगी ।
गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया । अदालत ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को आरक्षण दे दिया है, जबकि आरक्षण देने के पहले पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो पूर्णरूप से गलत है।