लालू को मिली इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति

पटना:- राष्ट्रीय जनता दल (राजग) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित विशेष अदालत ने इलाज के लिए सिंगापुर जाने की आज अनुमति दे दी।

चारा घोटाला मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में अपने वकील सुधीर कुमार सिन्हा के माध्यम से एक अर्जी दाखिल कर श्री यादव की ओर से निवेदन किया गया था कि उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना है, जिसके लिए इस अदालत की अनुमति अनिवार्य है। अर्जी में यह भी कहा गया था कि रांची में लंबित चारा घोटाला के पांच मामलों में अनुमति प्राप्त हो चुकी है और इस प्रयोजन के लिए रांची की अदालत से उनका पासपोर्ट भी उन्हें सौंपा गया है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद श्री यादव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में श्री यादव आरोपित है। इनमें से अधिकतर मामले रांची की विशेष अदालत में लंबित है जबकि एक मामला आर सी 63(ए)/96 पटना की विशेष अदालत में लंबित है।

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