
किशनगंज:- भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देने के साथ ही किशनगंज जिला पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं। इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के निर्देश के आलोक में आम लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग डिजाइनर मास्क भी पहन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मास्क बनाने वाली कंपनियों ने तिरंगा मास्क बाजार में उतारकर इसे धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया है।
किशनगंज जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कहा कि रोक के बावजूद अगर कोई दुकानदार या मास्क के थोक विक्रेता इसकी बिक्री करते पकड़े जाएंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
श्री कुमार ने कहा है कि आम लोग कुछ दिनों तक मास्क का उपयोग करने के बाद इसे फेंक देते हैं। तिरंगा मास्क का इस्तेमाल करके उसे फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। इसलिए प्रशासन की ओर से सभी लोगों से अपील है कि वे ऐसे मास्क की खरीदारी न करें। न ही उसका इस्तेमाल करें। अगर कहीं भी इसकी बिक्री हो रही है, तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के लिए है कड़ा कानून
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार, देश में राष्ट्रीय ध्वज देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है। इस कानून में तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनने को भी गलत माना गया है। हालांकि, अब तिरंगा से ड्रेस बनाने की अनुमति मिल गयी है, लेकिन इसे कमर से नीचे नहीं पहन सकते।
ऐसा करने पर तिरंगा का अपमान माना जायेगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ऐसा करने वालों को 3 साल तक जेल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत सजा पाने वाले लोग 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाते।
संवाददाता सुबोध
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