मुंबई:- धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायाधीश एम जी देशपांडे 10 अक्टूबर को संबंधित मामले की सुनवाई करेंगे।
श्री राउत ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि उनसे अब पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
श्री राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त में पीएमएलए के तहत उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ (पुरानी पंक्ति के मकान) के पुनर्विकास से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। वह अभी आर्थर रोड जेल में है।

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