सीवान:- जिले में रॉयल्टी शुल्क जमा नहीं करने वाले ईट-भट्ठा संचालकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही खनन विभाग संबंधित संचालकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद भी दायर करायेगा। सत्र 2020-21 में संबंधित ईंट-भट्ठेदार मालिकों पर रॉयल्टी के 66 लाख 70 हजार रुपये बकाया है । खनन विभाग के द्वारा इन ईट-भट्टेदार मालिकों पर रॉयल्टी के 66 लाख 70 हजार रुपए बकाया जमा करने का निर्देश दिया गया ।बावजूद यह लोग टर्न अप नहीं हुए । ऐसे में विभाग ने अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरु की है।
जिले के जिन 29 ईंट-भट्ठा संचालक जिन पर रॉयल्टी जमा नहीं करने के कारण खनन विभाग एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। उनमें एफजेडएल ईंट उद्योग हुसैनगंज, माला ईंट उद्योग दरौंदा , सेठ ईंट ईंट उद्योग रघुनाथपुर , ईबीएम ईंट उद्योग हुसैनगंज , शिवम ईंट उद्योग रघुनाथपुर , प्रो . दयाशंकर चौबे तितरा बंगरा मैरवा , कवि ईंट उद्योग सिवाड़ी सीवान , काका ईट उद्योग दरौंदा , प्रो . सत्येन्द्र नाथ सिंह जीरादेई , बिहार ईट उद्योग गुठनी , आरसीआई उद्योग गुठनी , एसकेए ईंट उद्योग दरौंदा , एएजेड ईंट उद्योग दरौंदा , एएजेड ईंट उद्योग खालिसपुर सीवान सदर सोनी ईंट उद्योग बड़हरिया , आकाश इंट उद्योग जीबी नगर , आरएनवाई ईंट उद्योग जीबी नगर , सुभाष ईंट उद्योग असांव , न्यू रॉक ईंट उद्योग धनौती सीवान , एमकेपी ईंट उद्योग एमएच नगर , एसबीएम ईट उद्योग भगवानपुर , एमएसएल ईंट उद्योग बसंतपुर , पीकेएस ईंट उद्योग जीबीनगर तरवारा , हीरो ईंट उद्योग एमएच नगर सीवान , पीकेवाई ईंट उद्योग अमवारी आंदर , आरकेएस इंट उद्योग मैरवा , एमकेएन ईंट उद्योग गोरेयाकोठी , राज ईंट उद्योग महुआरी सराय व ईंट उद्योग खालिसपुर सीवान सदर शामिल हैं ।

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