
जमशेदपुर:- टाटा वायरॉन ब्रांड नाम के तहत तारों और तार के उत्पादों (वायर प्रोडक्ट्स) से संबंधित टाटा ब्रांड के उपयोग का अधिकार केवल टाटा स्टील के अधिकृत चैनल पार्टनरों को ही है।
टाटा स्टील को सूचना मिली कि रांची में कई ऐसे डीलर हैं, जो बाइंडिंग वायर बेच रहे हैं, जिसमें टाटा मार्क का दुरुपयोग किया गया है। वे सोच-समझकरटाटा नाम का उपयोग कर अपने उत्पादों को बेच रहे थे। टाटा नाम का यह अनधिकृत उपयोग टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। एक लिखित शिकायत के आधार पर रांची में कोतवाली और नगड़ी पुलिस स्टेशन की मदद से कुछ दुकानों में संयुक्त छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान एक मैन्युफैक्चरिंग सुविधा की जानकारी भी मिली, जिसके बाद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सरायकेला-खरसावां पुलिस की मदद से एक और छापे की कार्रवाई की गई। उपर्युक्त स्थानों में टाटा स्टील ने कुल 185 नकली उत्पादों को पकड़ा। टाटा स्टील के माल के रूप में दोयम दर्जे का माल बेचने का यह प्रयास उपभोक्ताओं को उतना ही प्रभावित करता है, जितना कि यह टाटा स्टील ब्रांड नाम को प्रभावित करता है। टाटा वायरॉन ब्रांड नाम के तहत टाटा स्टील द्वारा बेचे जाने वाले मूल बाइंडिंग वायर की तुलना में नकली उत्पादों को काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा था।
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