
कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई
राँची:- सरकारी कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के संबंध में सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन सभी को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था, रांची कार्यालय में देने को कहा गया है।
खेलगांव स्टेडियम के एथलेटिक्स स्टेडियम के टावर एक, दो, तीन एवं चार में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में इन लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई थी।
आइसोलेशन सेंटर को सुचारू रूप से चलाने एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश में सभी को अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देने को कहा गया था लेकिन यह सभी कार्यस्थल से अनुपस्थित थे।
24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश
कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले सभी लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन सभी को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस में देने को कहा गया है। आचरण एवं हठधर्मिता के विरुद्ध क्यों नहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 36 के तहत सरकारी कार्य में बाधा एवं अनुशासनहीनता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सरकार को अनुशंसा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के सन्निहित धाराओं के तहत क्यों ना कार्रवाई की जाए यह पूछते हुए इनसे स्पष्टीकरण मांग गया है।
कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने वालों के नाम, जिनसे मांगा गया है स्पष्टीकरण, निम्न हैंः- नरेश दास, सहायक अभियंता, ग्रामीण विभाग। डॉक्टर आलोक,धर्मनाथ राम, सहायक अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हटिया, उज्जवल कुमार, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई, रूपा. प्र., रांची, आनंद कुमार तिवारी, ग्रामीण वि. विशेष, प्रमंडल रांची,बीके वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रा. वि. विशेष प्रमंडल रांची, राजेश रजक, सहायक अभियंता, ग्रा. कार्य वि. कार्य प्रमंडल रांची शमिल है।
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