दुमका:- झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने आज हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी।
दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को एक व्यक्ति कीहत्या से संबंधित दुमका मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 156/2020 में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 302और 34 के तहत दोष सिद्ध आरोपी संतोष राय, रूबेन मुर्मू और गायना को सश्रम आजीवन कारावास के 20-20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुमाने की राशि अदा नहीं करने पर तीनों आरोपी को दो दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और सुनवाई के दौरान न्यायालय में सात गवाह पेश किये। लोक अभियोजक के मुताबिक, दुमका मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जरका गांव निवासी मृतक की पत्नी के लिखित शिकायत पर मुफ्फसिल थाना में चार आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 8 नवम्बर 2020 की शाम को आरोपियों द्वारा दुमका मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जरका गांव निवासी भीम राय को घर से बुलाकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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