पटना:- धार्मिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के आरोपों में पटना के फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राज्य के विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी में बरामद किए गए दस्तावेज एवं आपत्तिजनक सामान आज विशेष अदालत में पेश कर अपने माल खाने में रखने की अनुमति प्राप्त की ।
एजेंसी के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने दो बड़े थैलो में 93 दस्तावेज एवं आपत्तिजनक सामान को पेश किया एवं सत्यापित करवाने के बाद अपने पास माल खाने में रखने की अनुमति प्राप्त की ताकि जांच में काम आ सके क्योंकि मामला अभी अनुसंधानरत है ।
गौरतलब है कि फुलवारी शरीफ थाना ने कांड संख्या 827 /2022 भारतीय दंड विधान की धारा 120बी 121, 121 ,153 ,153a ,153b और 34 के तहत दर्ज किया था।जिसमें 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई। जिसने आरसी कांड संख्या 31/ 2022 दर्ज कर अपनी प्राथमिकी विशेष अदालत को सौंप दी थी ।
अदालत में विशेष कांड संख्या 7/ 2022 दर्ज किया गया है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने जांच के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान एवं दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा किया है।

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