चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम के जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में दशहरा पूजा के विधि व्यवस्था से संबंधित वर्चुअल बैठक आहूत की गई ।जिसमें जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर ,अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा, पोड़ाहाट,चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी सहित थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित सभी पूजा पंडाल कॉमेटी को चिन्हित करेंगे तथा स्थल निरीक्षण करते हुए पंडाल की जांच स्वयं करेंगे ।उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रधीन असामाजिक तत्वों एवं सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखेंगे तथा आवश्यकता होने पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो को दृष्टिगत रखते हुए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का अधिष्ठापन कर कर्मियों तथा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार की समस्या संज्ञान में आने पर उसका त्वरित कार्रवाई किया जा सके ।
उपायुक्त ने कहा कि पंडाल आने-जाने के क्रम में सड़क खराब हो तो त्योहार से पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से समन्वय स्थापित कर मरम्मती का कार्य संपादित कर लिया जाए । साथ ही पेयजल एवं विद्युत संबंधित कार्यों के लिए संलग्न कार्यालयों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य पूर्ण किया जाए स विधि-व्यवस्था हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने से पूर्व विशेष रुप से सूची की जांच कर लिया जाए कि किसी कर्मी का सेवानिवृत्ति अथवा अन्यत्र जिला में स्थानांतरण ना हुआ हो ।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि सभी थाना प्रभारी/ प्रखंड पदाधिकारी त्योहार से पूर्व अपने अधीनस्थ शाखा में शांति समिति की बैठक आहूत करना सुनिश्चित करेंगे ।
नशापान को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब एवं देसी शराब के ठिकानों में प्रतिदिन छापेमारी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया स कहीं कोई घटना घटित हो जिससे संप्रदायिक माहौल बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो ।उसका प्रखंड प्रशासन अपने स्तर से निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे स साथ ही विसर्जन के सभी रूट का शारीरिक रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया । उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस दंडाधिकारीयों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।