
राँची:- झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी की ओर से मंगलवार को आदेश जारी में पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है।
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