लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर पलामू जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि के निर्देश पर मतदान कार्य में शामिल होने वाले वाहनों के चालक एवं सह चालक मतदान करने से वंचित नहीं हों, इसके लिए उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जायेगा। वे अपने मत का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे। इसे लेकर चालक व सह चालकों को पोस्टल बैलेट फार्म निर्गत किया जा सके, इसके लिए सभी संबंधित चालकों एवं सह चालकों को 15 अप्रैल तक विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, बूथ संख्या, मतदाता क्रमांक संख्या की विवरणी एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति जीएलए कॉलेज में कार्यरत वाहन कोषांग में 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
चुनाव कार्य में लगाये जा रहे सभी निर्वाचन कर्मियों, पुलिस कर्मियों, वाहन के चालकों, परिचालकों के मतदाधिकार को सुनिश्चित कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलेट निर्गत किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव कार्य में लगाये गये सभी कर्मियों को निर्देश दिया है कि कर्मी अपने संबंधित स्थानों पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि मतदान हेतु आवश्यकतानुसार पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जा सके।