रांची:- भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (क) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (इ) के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
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