
पटना:- चुनाव आयोग लंबित और दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की सूचना मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं कराने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी ऐसे उम्मीदवार जिनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है उन्हें अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों तथा दोषसिद्ध मामलों की सूचना कम से कम तीन बार दैनिक समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित कराना अनिवार्य है। प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव में आपराधिक पूर्ववृत्त वाले जिन उम्मीदवारों ने एक बार भी समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस आशय की सूचना प्रकाशित-प्रसारित नहीं कराई है उनके विरुद्ध चुनाव आयोग की ओर से ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी की जा रही है। ऐसे उम्मीदवारों के 48 घंटे के अंदर इस नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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