बुलंदशहर:- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की स्थानीय अदालत ने मां की हत्या के 12 साल पुराने मामले में आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास और 6000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार राणा ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया की 12 वर्ष पूर्व ग्राम सराय छबीला में कछिद नामक युवक ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोतवाली देहात में उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस ने कछिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई पूरी कर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए उसे दोषी करार दिया।
न्यायालय में कछिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही अदालत ने उसे शस्त्र अधिनियम के तहत भी 7 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *