
राँची:- राज्य मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेष समेत उनचालीस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेष के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक में राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी, यह आगामी 15 अगस्त से लागू होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद पुरस्कार राषि भी देने का निर्णय लिया गया है।
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